अब विवाह समारोह में 50 लोग ही, हो सकेंगे शामिल, DM को दिए कोविड कर्फ्यू लगाने का अधिकार, शासन ने जारी किया नया आदेश
देहरादून : उत्तराखंड में लगातार बढ़ कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन सख्ती बरतती जा रही है। आज फिर शासन ने एक नया आदेश जारी कर कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जनपदों पर कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्वयं के द्वारा जिन लोगों ने आरटी पीसीआर टेस्ट कराया गया है। उनकी रिपोर्ट आने तक वह स्वयं को आइसोलेट करेंगे और कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे।