बड़ी खबर : उत्तराखंड में 22 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, क्या रहेंगे नियम,आप भी जानिए
देहरादून : शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि
राज्य सरकार ने एक सप्ताह और 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू में राहत देते हुए प्रदेश की तीरथ सरकार ने कोविड कर्फ्यू में बड़ी राहत देते हुए कई निर्णय लिए है। जिसके तहत चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई।
राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे।
मिठाई की दुकान अब सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी। इसके अलावा शादी,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगी।
विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति भी दे दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुली रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। साथ कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी होगी।