उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सचिवालय में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावो पर मुहर लगी है।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी…..
1.सी.एस.आर.मद के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत फेज – 1 में 14 स्वीकृति कार्यों की प्राप्त निविदा को स्वीकृत करने हेतु नेगोशियेशन/औचित्यपूर्ण दरों पर अनुबंध गठित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिससे की बद्रीनाथ धाम में विकास को गति दी सके।
2.दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में संशोधन इस आशय से किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके।
3.केदारनाथ विकास प्राधिकरण का संचालन के लिए आवास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 के अनुसार केदारनाथ के लिए भूमि की कम उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए भवन की निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान की जा सके।
4.उत्तराखण्ड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली,2021 का गठन किया गया,जिससे कि विशेष क्षेत्रों को विकसित किये जाने में गति आयेगी।
5.जानकी चट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री रज्जुमार्ग परियोजना के लिए एक निविदा के माध्यम से निजी निवेशक का चयन की अनुमति प्रदान की गयी, जिससे रोप वे परियोजना को तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके तथा क्षेत्र का विकास हो सके।
6.वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 ( प्रथम संशोधन नियमावली, 2005) में संशोधन इस आशय से किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके।
7.जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) का गठन किया गया है। जिससे कि जिले स्तर पर पर्यटन स्थल को विकसित करते हुए विकास किया जा सके, जिलाधिकारी के पास रिवाल्विंग फण्ड होगा।
8.मसूरी स्थित होटल सवॉय की छत पर हेलीपैड के निर्माण के लिए भवन की ऊँचाई 21.33 मीटर तक अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.केदारनाथ विकास प्राधिकरण का संचालन के लिए आवास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 के अनुसार केदारनाथ हेतु भवन की निर्धारित मानक को संशोधित/शिथिल करने का निर्णय।
10.लक्सर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर,जनपद हरिद्वार को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया।
11. उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 के प्रख्यापन करने का निर्णय।
12.उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी।
13.नरेन्द्र नगर में विधि संस्थान स्थापित करने की मंजूरी। इसके अंतर्गत 10 प्लस में पाँच वर्षीय कोर्स की सुविधा होगी।
14.हास्पिटल में 10 प्रतिशत सरचार्ज को स्थगित करने का लिया गया निर्णय।
15.महाविद्यालय के नए स्नातकोत्तर क्लास के लिए 35 हजार प्रतिमाह पर प्राचार्य को गेस्ट टीचर तैनात करने का अधिकार।
16.वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया। यह पेंशन पति पत्नि दोनों को मिल सकेगी।
17.मनरेगा कर्मियों के हड़ताल अवधि को अवकाश अवधि में सामिल करने का निर्णय लिया गया।
18.व्यायाम प्रशिक्षक के संबंध में सभी महाविद्यालय एवं प्रत्येक विकास खण्ड के 1 इंटर कॉलेज में 214 पदों पर व्यायाम प्रशिक्षकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किया जायेगा।
19.अतिथि महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश देय होगा।
20.आयुर्वेद मिनिस्टीरियल संवर्ग में जनपद और निदेशालय के अलग-अलग संवर्ग को एक संवर्ग के अंदर माना जायेगा।
21.वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वीकृत धनराशि डीएम द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात राज्य स्तर से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जायेगा।
22.हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
23.जी.एम.वी.एन के 9 कर्मियों को सचिवालय सेवा में संविलियन संविदा कार्मिकों के आधार पर किया जायेगा।
24.उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन 2021 को मंजूरी। इसके अंतर्गत वर्षवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया।
25.नियमित या पदोन्नति के बाद अतिथि शिक्षक को गृह जनपद में तैनाती के लिए पहली प्राथमिकता दी जायेगी।