उत्तराखंड

बड़ी खबर : कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन में एक बार फिर किया गया संशोधन, क्या हुआ बदलाव, आप भी जानिए

अब इस हफ्ते इन 3 दिनों में 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें

देहरादून : वर्तमान में कोविंड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है

पूर्व में जारी आदेश संख्या 189 /USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून 2021 की तदनुसार निरस्त किया जाता है।

पूर्व में जारी आदेश संख्या 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या-7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर बिन्दु संख्या 14E ( 8 ) एवं (vii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है

14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार और रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों,बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन,मार्केटस और मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सेनेटाइज करवाना सुनिश्चित करेगें।

iv. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए दी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
होटल,रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल,ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य मार्गो में चलने वाले मालवाहक और अन्य वाहनों के चालको / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।

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