उत्तराखंड

सरकारी कार्यालयों को खोले जाने के समय मे किया गया बदलाव, नए आदेश में किस तरह से रहेगी व्यवस्था, आप भी जानिए

देहरादून : उत्तराखंड में बढ़ते मामलों के बीच अब सरकारी कार्यालयों को 1 मई तक बंद करने के आदेश को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना के चलते अब 29 अप्रैल से कार्यालयों को नियमों के तहत खोलनें के आदेश जारी कर दिये गए हैं।
गौरतलब है कि कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को बंद रखने की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 1 मई तक कर दिया गया था । लेकिन जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया और नए आदेश में 29 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों को नियमों के तहत खोलें जाने की बात कही गई है। जिसमें सरकारी कार्यालयों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर समूह ग व घ के कर्मचारियों की 50% उपस्थिति रखने के आदेश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों में समूह क व ख के कार्मिकों की 100% उपस्थिति होगी। समूह ग व घ कर्मियों को रोटेशन के आधार पर 50% के अनुपात में कार्यालय बुलाया जाएगा। गर्भवती महिलाएं,गंभीर रोगियों, दिव्यांग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मियों के साथ ही 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय द्वारा जारी किए गए आदेश में कार्मिकों की उपस्थिति के साथ ही अन्य दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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